उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य में सभी अवैध पशु वधशाला को बंद करने का बरकरार रखा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मीट कारोबारियों की तरफ़ से दायर याचिका पर कोई भी राहत न देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. मीट कारोबारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश में संशोधन की मांग करते हुए पशु वध की अनुमति कोर्ट से मांगी थी. इससे पहले हाईकोर्ट ने परवेज़ आलम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 72 घंटों के भीतर अवैध स्लाटर हाउसों को बंद करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी का गठन कर ले में भी पशु वध को रोकने के निर्देश सरकार को दिए थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद दुकानों पर भी बंदी के संकट के बाद कई मीट कारोबारियों ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2QbgVP7
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