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Tuesday, August 31, 2021

हाई कोर्ट ने नई पेंशन योजना से बाहर रखने संबंधी अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय (DELHI HIGH COURT) ने उस अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें अर्धसैनिक बलों ( Paramilitary Forces) को नई अंशदायी पेंशन योजना से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने 27 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए. जवाबी हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए.

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