Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा सरकारी कर्मचारी के लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-in-Relationship) में रहने पर नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ कोर्ट ने कर्मचारी की बहाली करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट दी है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2UYYlAM
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