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Sunday, July 18, 2021

इलाहाबाद HC का फैसला, शादीशुदा कर्मचारी को दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहने पर नौकरी से नहीं कर सकते बर्खास्‍त, जानें पूरा मामला

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा सरकारी कर्मचारी के लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-in-Relationship) में रहने पर नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ कोर्ट ने कर्मचारी की बहाली करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट दी है.

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