सोनभद्र की सहायक अध्यापिका शोभा देवी की याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी (Justice MC Tripathi) ने यह आदेश दिया है. याची का कहना था कि उसने सोनभद्र से चित्रकूट के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था. लेकिन 31 दिसंबर 2020 को उसका ऑनलाइन आवेदन बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3hXD2ri
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