Madras High Court: पीठ ने कहा कि अदालतें इस तरह के विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं. जब तक कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना या आधारहीन नहीं हो.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3dFbwNR
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Madras High Court: पीठ ने कहा कि अदालतें इस तरह के विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं. जब तक कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना या आधारहीन नहीं हो.
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