जस्टिस गनेडीवाला ने एक फैसले में कहा था कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत जब तक आरोपी पीड़िता से स्किन टच नहीं करता उसको यौन शोषण नहीं माना जाएगा. कपड़े के ऊपर से छूना अपराध नहीं होगा.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3qknn8u
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जस्टिस गनेडीवाला ने एक फैसले में कहा था कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत जब तक आरोपी पीड़िता से स्किन टच नहीं करता उसको यौन शोषण नहीं माना जाएगा. कपड़े के ऊपर से छूना अपराध नहीं होगा.
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