Allahabad High Court: हाईकोर्ट ने याची के विवाहित होने के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने बीएसए प्रयागराज को दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3i9oc0F
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