याचिकाकर्ता का कहना है कि आईपीसी की धारा-494 और शरीयत लॉ की धारा-2 के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाए, जिसके तहत मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/39HLus6
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याचिकाकर्ता का कहना है कि आईपीसी की धारा-494 और शरीयत लॉ की धारा-2 के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाए, जिसके तहत मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है.
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