इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3fr6y6L
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इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
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