इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बीसीसीआई (BCCI) के अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह से यह रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अविनाश कुमार राय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2UvxBGa
No comments:
Post a Comment