6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) यानी NRP में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोई विदेशी भी अगर देश के किसी हिस्से में छह महीने से रह रहा है, तो उसे भी NPR में अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2Qcb6SE
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