जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के अपने फैसले में कहा है कि बालिग अविवाहित युवक-युवतियों के होटल के कमरे में एक साथ ठहरने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2YtniCi
आसपास की खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबर
जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के अपने फैसले में कहा है कि बालिग अविवाहित युवक-युवतियों के होटल के कमरे में एक साथ ठहरने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं है।
No comments:
Post a Comment