सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एकमात्र उपासक के तौर पर अखाड़ा की प्रकृति में भेद करते हुए कहा कि उसका विवादित जमीन पर मालिकाना हक नहीं रह जाता है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Hnt4y6
आसपास की खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबर
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एकमात्र उपासक के तौर पर अखाड़ा की प्रकृति में भेद करते हुए कहा कि उसका विवादित जमीन पर मालिकाना हक नहीं रह जाता है.
No comments:
Post a Comment