प्रताड़ना से ससुराल छोड़ने वाली महिला कहीं से भी दर्ज करा सकती है केस - Hindi News

आसपास की खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबर

Breaking News

Post Top Ad

loading...

Wednesday, April 10, 2019

प्रताड़ना से ससुराल छोड़ने वाली महिला कहीं से भी दर्ज करा सकती है केस

कोर्ट ने धारा 498ए की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़नाएं शामिल मानी जाएंगी।

from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2UMBF5d

No comments:

Post a Comment

Pages