दो सदस्यीय नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं कर सकते।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2GKw0Gq
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दो सदस्यीय नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं कर सकते।
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