मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी भी अधिकारी ने वित्त संबंधी कोई निर्णय बिना वित्त विभाग की सहमति के लिया तो इसे गंभीरता से लेते हुए इसे संबंधित अधिकारी की सीआर में दर्ज कर दिया जाएगा.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी http://bit.ly/2G3AdUr
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