उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार को 6 महीने का वक्त दिया है. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहले एक स्कीम तैयार करें और अतिक्रमणकारियों को भी सुनवाई का मौका दें. बता दें कि हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने पूर्व में एक याचिका की सुनवाई में 3 महीनों के भीतर ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद करीब 6 लोगों ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपने खेत को तालाब की भूमि से अलग बताया था. साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि उनको सुनवाई का मौका सरकार ने नहीं दिया. अगर सरकार उनको अतिक्रमणकारी मानकर हटाती है तो किसी दूसरी जगह पर जमीन व 25 लाख रुपए का मुआवजा दे.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2zJHwwn
No comments:
Post a Comment