हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि श्वेता मिश्रा निर्दोष है, क्योंकि उसके पति का ज्वाइंट बैंक अकाउंट है. इस अकाउंट में पत्नी श्वेता मिश्रा के साथ नाबालिग बेटा का नाम भी शामिल है. इस अकाउंट को लेकर श्वेता मिश्रा की कोई बदनीयती नहीं है.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी http://bit.ly/2SZGpQm
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