दिल्ली में सील घर को जबरन खुलवाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने गोकुलपुरी इलाके में सीलिंग तोड़ने के मामले में बीजेपी मनोज तिवारी के खिलाफ कोई भी ऐक्शन लेने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि मामले में मनोज तिवारी के खिलाफ़ अदालत की अवमानना का कोई सबूत नहीं मिला. हालांकि अदालत ने मनोज तिवारी को नसीहत दी कि वो एक सियासी दल के दिल्ली में अगुवाई करते हैं. उनकी ये हरकत बिलकुल सही नहीं है और पार्टी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है. देखें वीडियो.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2znNWRJ
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