जीएसटी अधिनियम के तहत वाणिज्य दूतावासों, दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) दिया जाता है, ताकि वे जीएसटी रिफंड का दावा कर सकें।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2T1MWe3
आसपास की खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबर
जीएसटी अधिनियम के तहत वाणिज्य दूतावासों, दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) दिया जाता है, ताकि वे जीएसटी रिफंड का दावा कर सकें।
No comments:
Post a Comment