याचिका में कहा गया है कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने 31 जनवरी 2018 को के पत्र में 2 साल का समय बीत जाने पर प्रतीक्षा सूची के तहत नियुक्ति नहीं होने की जानकारी दी गई है.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2ypiP82
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याचिका में कहा गया है कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने 31 जनवरी 2018 को के पत्र में 2 साल का समय बीत जाने पर प्रतीक्षा सूची के तहत नियुक्ति नहीं होने की जानकारी दी गई है.
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